अवैध कब्ज़े पर रोक,न्यायालय में विवाद के निस्तारण तक खाली रहेगा जमीन

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  1. बस्ती।फर्जी पट्टा मामले के विवाद में नया मोड़ आया है पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने फ़र्जीपट्टे के साथ जबरन कृषि का कार्य करके अवैध कब्जा किया था।जिलाधिकारी अधिकारी तथा थाना दिवस के प्रभारी के निर्देश पर दोनों पक्षों को कृषि व अन्य किसी भी तरह का कार्य करने से मना कर दिया है,थाना दिवस पर मामले के निस्तारण पर दोनों पक्षों को सख्त निर्देश किया गया है कि न्यायालय में विवाद के निस्तारण तक कोई भी पक्ष उपरोक्त गाटा संख्या,91,98 पर कोई कार्य नहीं करेंगे विवाद तक जमीन खाली रहेगा।आपको बता दें ग्राम पंचायत पोखरभिटवा अवैध फर्जी पट्टे के मामले में वर्ष 2021 में सुर्खियों में रहा है यहां के पूर्व प्रधान विजय लक्ष्मी चौधरी ने अभिलेखों में हेराफेरी करके अवैध तरीके से नियम विरुद्ध पट्टा अपने सगे देवर व प्रधान प्रतिनिधि रहे दुर्गेश चौधरी व उनकी पत्नी को पट्टा किया था। शिकायत होने पर जिलाधिकारी बस्ती ने जांच कराया तो जांच में पट्टा फर्जी तथा अवैध पाया गया है ।
    मामला चौंकाने वाला यह है कि बिना तहसील प्रशासन के कब्जा दिए दुर्गेश चौधरी ने मनमाने ढंग से जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। उसी गांव के शब्बीर अहमद व ग्राम प्रधान लाल जी ने अवैध कब्जे की शिकायत थाना दिवस तथा जिलाधिकारी बस्ती से करते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग किया,जिस पर थाना दिवस तथा तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को उपरोक्त गाटा संख्या पर कोई भी कार्य करने से मना कर दिया है अब वह जमीन न्यायालय के विवाद के निस्तारण तक खाली रहेगामामले में जब संवाददाता ने हल्का लेखपाल से वार्ता किया तो लेखपाल योगेंद्र कुमार ने बताया कि आख्या थाना दिवस और जिलाधिकारी महोदय को आख्या भेज दिया गया है,न्यायालय में विवाद के निस्तारण तक दोनों पक्षो को कोई भी कार्य करने से मना कर दिया गया है उपरोक्त जमीन विवाद के निस्तारण तक खाली रहेगा।

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